अब कर सकेंगे प्रत्याशी व दल अपना प्रचार-प्रसार, चुनाव आयोग ने दे दी राहत जानें….
बढ़ते हुए कोविड संक्रमण के बीच अब राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को अब चुनाव आयोग ने कुछ राहत दे दी है। आयोग ने दलों व प्रत्याशियों को एक फरवरी से 12 फरवरी के बीच जनसभाएं करने की इजाजत दी है। ये जनसभाएं खुले स्थान पर करनी होंगी, जिनमें अधिकतम 500 या उस ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं आयोग ने डोर-टू-डोर प्रचार में भी राहत दी है।
जी हाँ कोविड संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को कुछ राहत दी है। आयोग ने जहां 31 जनवरी तक जनसभा, रैलियों, रोड शो पर रोक बढ़ा दी है। वहीं यह भी तय कर दिया है कि एक फरवरी से 12 फरवरी तक राजनीतिक दल या नेता अपनी जनसभाएं कर सकेंगे। दूसरी ओर, आयोग ने राजनीतिक दलों को खुले मैदान में अधिकतम 500 लोगों की मौजूदगी में वीडियो वाहन से प्रचार की अनुमति दे दी है।
लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में सभी दलों, नेताओं की फिजिकल रैलियों, रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। आयोग ने दलों व प्रत्याशियों को एक फरवरी से 12 फरवरी के बीच जनसभाएं करने की इजाजत दी है। ये जनसभाएं खुले स्थान पर करनी होंगी, जिनमें अधिकतम 500 या उस ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे।वहीं आयोग ने डोर-टू-डोर प्रचार में भी राहत दी है।
आयोग ने अब पांच के बजाए दस लोगों के साथ डोर-टू-डोर प्रचार की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी किसी भी खुले स्थान पर वीडियो वाहन की सहायता से प्रचार कर सकता है। यहां भी अधिकतम 500 या उस मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे।