अब 3 दिन पूरा बाजार शाम 5 बजे तक खुल सकेगा
Uttrakhand times/ Dehradun/8/06/21: व्यापारियों की मांग को लेकर सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के बीच नई गाइड लाइन जारी कर और राहत दी गई है। अब 3 दिन पूरा बाजार शाम 5 बजे तक खुल सकेगा। इसको लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं।
व्यापारियों की बाजार ख़ोलने की मांग पर राज्य सरकार ने तीसरी बार एसओपी में बदलाव किया है। 8 जून को जारी एसओपी के अनुसार अब 9 जून, 11 जून और 14 जून को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। मगर इस दौरान जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, खेल संस्थान, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, खेल मैदान, थियेटर, बार और इनसे सम्बंधित सभी गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेंगी।वहीं 12 और 13 जून को सभी सार्वजानिक स्थानों को स्थानीय निकाय के द्वारा सेनेटाइज़ किया जायेगा।आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से रोक रहेगी ।होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य भागों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालको / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है।
राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरीसेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। भोजनालयों को होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।होटल , रेस्तरा में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। होटल, रेस्तरां और भोजनालय होग सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मांगों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, पिलपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन और वितरण इकाइयों और सेवाऐं।कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं। क्यारटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान। xiv.उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।