यूपी कोरोना प्रभावित राज्य घोषित , सख्ती से किया जाएगा गाइडलाइन का पालन
लखनऊ: 24 घण्टे में 80 नए मरीज मिलने जे बाद यूपी में एक्टिव मरीजों की सख्या 392 हो चुकी है। इसी बीच यूपी सरकार ने यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत राज्यपाल ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है. यह घोषणा 31 मार्च तक लागू रहेगी. इससे पहले मार्च, 2019 में प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया था. जानकारी के मुताबिक सरकार एक दो दिन में इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर देगी।
महामारी एक्ट यानी कोरोना प्रभावित राज्य घोषित होने के बाद जो नई गाइडलाइन जारी होगी उसका सभी को सख्ती से पालन करना होगा। गाइडलाइन्स का पालन न करने की स्थिति में व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बता दें 25 दिसंबर से ही प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा जारी होने वाली गाइडलाइन्स में क्या-क्या पाबंदियां लागू होती है। मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार शादी समारोह में मेहमानों की उपस्थिति, मॉल,मार्केट, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी होंगे।