एक मान्यता पर चल रहें है दो जगह स्कूल, शिक्षा विभाग ने दिए स्कूल बंद करने के आदेश

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शिक्षा अधिकार के अधिनियम का उल्लघंन कर रहा है रायवाला स्थित आनंदमयी स्कूल एक मान्यता पर दो स्कूल चल रहे है । एक ब्रांच को शिक्षा विभाग ने सितंबर 2018 में बंद करने के आदेश दिए। विद्यालय प्रबंधन की ओर से शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। अब एक बार फिर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है।

दरअसल शिक्षा अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत मान्यता लेनी जरूरी है। दूसरा यह कि कोई भी विद्यालय एक मान्यता पर केवल एक ही स्थान पर विद्यालय संचालित करेगा। दूसरी ब्रांच स्थापित नहीं करेगा। दूसरी जगह पर विद्यालय संचालित करने के लिए अलग से मान्यता लेनी जरूरी है। रायवाला में आनंदमयी स्कूल की ब्रांच 20 साल से चल रही है। 2009 में आरटीई एक्ट लागू होने के बाद भी यह विद्यालय बिना आरटीई मान्यता के चलता रहा। हैरत की बात है कि विभाग कार्यवाही के बजाए सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है।

उप शिक्षा अधिकारी डोईवाला की ओर से कहा गया है कि विद्यालय बिना मान्यता के दूसरे परिसर में चलाया जा रहा है। जिसे बंद करने के लिए पूर्व में नोटिस दिया गया था। इतना ही नहीं सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ कर पेट्रोल पंप के साथ विद्यालय संचालित हो रहा है, यदि पांच दिन के भीतर विद्यालय बंद न किया गया तो एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले 20 सितम्बर 2018 और फिर 22 जुलाई 2019 को भी विभाग ने स्कूल को सम्बन्धित नोटिस जारी किया था।

आपको बता दे कि विभाग को इसका पता तब चला जब प्रतीतनगर निवासी नन्द किशोर कंडवाल ने इसकी शिकायत की। अब कंडवाल ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर की है। गौहरीमाफी स्थित आनंदमयी स्कूल बिना आरटीई मान्यता के संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं विद्यालय एक ही मान्यता पर तीन किलोमीटर की दूरी पर दो अलग-अलग जगह पर संचालित किया जा रहा था। उप शिक्षा अधिकारी हेमलता गौड़ का कहना है कि दो परिसर में मानक विपरीत संचालित हो रहे आनंदमयी स्कूल पर कार्यवाही होगी।