जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आईजी गढ़वाल को जवाब प्रस्‍तुत करने के निर्देश

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हरिद्वार ब्यूरो अमित मंगोलिया
भगवानपुर प्रभारी मो मुकर्रम मलिक

नैनीताल । हाईकोर्ट ने भगवानपुर और सीमा से सटे सहारनपुर क्षेत्र में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में सुनवाई करते हुए आईजी गढ़वाल से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में काशीपुर निवासी प्रमोद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।याचिका में कहा गया है पिछले दिनों में रुड़की व सहारनपुर में जहरीली शराब पीने से 42 से अधिक मजदूरों की मौत हो गयी थी परन्तु सरकार ने जहरीली शराब बेचने व बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर रही है । याचिका दायर करने से एक दिन पूर्व सरकार ने आईजी गढ़वाल की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की। जनहित याचिका दायर करने पर इस कमेटी ने जिला आबकारी अधिकारी व 13 अन्य लोगो को निलम्बित कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि निलम्बित अधिकारी व अन्य का इसमें क्या दोष है।मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने अब तक की कार्यवाही पर आईजी गढ़वाल से तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।