नई एडवाइजरी, होटल प्रतिष्ठानों के लिए नए नियम

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उत्तराखंड – त्योहार का सीजन शुरू होते ही कोरोना संबंधी नियमों की धज्जियां उड़ने लगी हैं। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दुकानदार भी नियमों को लेकर सख्ती नहीं बरत रहे। ऐसे लोगों को डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने चेतावनी दी है। देहरादून जिले में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बार और मिठाई की दुकानों के लिए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी डीआईजी ने थाना प्रभारियों को दी है।

डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि अगर कोई एडवाइजरी की अनदेखी करता दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको एडवाइजरी के प्वाइंट्स के बारे में बताते हैं। इसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्टोरेंट, होटल, बार और आउटलेट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क, फेस शील्ड और सैनेटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। होटल-बार संचालकों को अपने यहां आने वाले ग्राहकों के हाथों को सैनेटाइज कराने की व्यवस्था करनी होगी।