नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम व नगर पंचायत सेलाकुई में दो माह में चुनाव कराने के निर्देश दिये
रूड़की रिपोटर इरफ़ान एहमद
सहसंपादक अमित मंगोलिया
रुड़की नैनीताल हाई कोर्ट ने रुड़की नगर निगम व नगर पंचायत सेलाकुई में दो माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं । कोर्ट ने साफ किया है कि चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर कराने होंगे। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने पिछले दिनों इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिय था। रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने पाडली व रामपुर गुजर को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था, लेकिन सरकार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से पिछले साल दिसंबर में नोटीफिकेशन जारी कर इन दो गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि एक बार अगर किसी गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। साथ ही दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। जिसकी वजह से अभी तक नगर निगम का चुनाव नहीं हो पाया। कोर्ट ने पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने के आदेश पारित किए हैं। इस आदेश के बाद सरकार को दोनों गांवों को निगम में शामिल कर चुनाव कराने होंगे।
समझ ले क्या है पुराना परिसीमन
रुड़की नगर निगम का पुराना परिसीमन यह है कि शेरपुर खंजरपुर सफीपुर सलेमपुर मतलबपुर सुनहरा के साथ ही रामपुर और पाड़ली रुड़की नगर निगम का हिस्सा है। वही साउथ सिविल लाइंस कर्नल एंक्लेव आदि नया क्षेत्र पुराने परिसीमन का हिस्सा नहीं है। यानी कि जो आदेश दिए गए हैं उसमें रामपुर और पाडली को शामिल करते हुए चुनाव होगा साउथ सिविल लाइंस वाला नया क्षेत्र रुड़की नगर निगम के चुनाव में नहीं है।