राज्य सरकार को प्लास्टिक का निपटारा करने के लिये हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया
सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार सहित सभी पक्षकारों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उत्पादनकर्ता, परिवहनकर्ता और विक्रेता खाली प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के रैपर आदि को वापस ले जाना सुनिश्चित करें।हाईकोर्ट ने प्लास्टिक में अपने उत्पाद बेचने वाले उत्पादनकर्ताओं, परिवहनकताओं और विक्रेताओं को दस दिन के भीतर अपना पंजीकरण उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ये अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं तो सरकार उनके उत्पादों की राज्य में बिक्री पर रोक लगाए।
कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर पूरे प्लास्टिक कचरे का निपटारा कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार सहित सभी पक्षकारों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष अल्मोड़ा के हवलबाग निवासी जितेंद्र यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने कहा कि उत्पादनकर्ता, परिवहनकर्ता और विक्रेता खाली प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के रैपर आदि को वापस ले जाना सुनिश्चित करें। अगर वापस नहीं ले जाते हैं तो उसके बदले नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों और अन्य को फंड दें जिससे कि वह इसका निस्तारण कर सकें। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से इसकी निगरानी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में प्रचार-प्रसार करने के लिए भी कहा है।