पलवल में पराली जलाने पर कृषि विभाग की सख्ती, किसानों पर मुकदमा दर्ज और जुर्माना लगाया
हरियाणा : पलवल जिले में कृषि विभाग ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने पराली जलाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए संबंधित किसानों पर मुकदमा दर्ज कराया और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि होती है और मिट्टी की उर्वरता भी घटती है। उन्होंने कहा कि धान की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेषों को आग के हवाले करने से न केवल आस-पास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता बिगड़ती है, बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती हैं।
अधिकारियों ने किसानों को पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी है। इसके तहत सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) और हैप्पी सीडर जैसी आधुनिक मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में किसी ने पराली जलाई, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि विभागीय टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं और पराली प्रबंधन के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है, इसलिए सभी किसानों को पराली जलाने से बचना चाहिए और वैकल्पिक तरीकों को अपनाना चाहिए।
इस सख्त कार्रवाई के बाद जिले के अन्य किसानों में भी सतर्कता देखी जा रही है। विभाग ने कहा है कि निगरानी टीमें लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
