Chardham Yatra: निजी वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड जरूरी, परिवहन विभाग अप्रैल में करेगा एप लांच
उत्तराखण्ड: चारधाम यात्रा को लेकर निजी वाहनों के नियम बनाए गए है। जिनकी जानकारी उनके लिए जरूरी है जो चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे है। वरना आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है। इन नियमों की अनदेखी की तो हो सकता है आपको सड़क पर रात गुजारनी पड़ सकती है। जी हां सरकार ने चारधाम यात्रा 2023 के लिये वाहनों के संचालन के लिये नये नियम तय कर दिये हैं।
इस बार चारधाम यात्रा के लिये जाने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहन सिर्फ दिन में ही चल सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह चार बजे तक किसी भी यात्री वाहन को जाने की इजाजत नहीं होगी। रात में सिर्फ मालवाहक वाहनों को ही आवागमन की छूट मिलेगी। इसके अलावा इस बार एक और नया नियम लागू किया गया है। इस बार की यात्रा में निजी वाहन वाले यात्रियों के लिये ट्रिप कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार यात्रा में जाने वाले हर निजी वाहन को ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड बनाना भी जरूरी होगा। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने के लिये परिवहन विभाग अप्रैल के पहले हफ्ते में मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। यात्री घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिये अपना ग्रिन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना सकते हैं। ये नियम सरकारी, निजी ऑपरेटरों के साथ ही निजी वाहनों के लिये भी अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रिप कार्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इससे हर रूट पर जाने वाले वाहनों का ब्योरा, सवार यात्रियों की संख्या और विवरण सरकार के पास उपलब्ध रहेगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को युमनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, जबकि 26 अप्रैल को केदारनाथ और 27 को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।