वन विभाग की कार्रवाई: यमकेश्वर में आगजनी करने वाला धरा गया


- वनों में जानबूझकर आग लगाने वालों पर पौड़ी पुलिस का सख्त रूख, मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ की जा रही गिरफ्तारियां
- यमकेश्वर में आग लगाकर वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार
यमकेश्वर/ऋषिकेश : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा फायर सीजन के दृष्टिगत वनाग्नि की घटनाओं की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। वनों में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से आग लगने की घटनाएं सामने आती है जिस कारण वन संम्पदा की हानि होने के साथ-साथ वन्य जीवों को भी नुकसान होता है और मानव जीवन को भी संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी के दृष्टिगत एसएसपी द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध तुरंत एफआईआर दर्ज करने तथा वनों में आग लगाने वाले ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए उनके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 26.04.2025 की सांय को थाना यमकेश्वर पर वन विभाग की टीम द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति विजय सिंह के द्वारा ग्राम-निशनी ऐरोली के जंगलों मॆ जानबूझकर आग लगाने व वन संपदा को नुकसान पहुंचाने की सूचना दी गई। जिसके तहत थाना यमकेश्वर पर स्थानीय व्यक्ति विजय सिंह के विरूद्ध मु.अ.सं.- 06/2025, धारा- 326 (च) बी.एन.एस. एवं धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 अभियोग पंजीकृत किया गया। वन विभाग की टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को आग लगाते हुए पकड़ा और उसके पास से माचिस की डिब्बी बरामद की गई जिसके पश्चात अभियुक्त को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जंगलों में आगजनी की घटनाओं को कारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लगातार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-
विजय सिंह (उम्र 62 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय श्री दीवान सिंह, निवासी- ग्राम-एरोली भृगुखाल, यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
पंजीकृत अभियोग-
मु.अ.सं.- 06/2025, धारा- 326 (च) बी.एन.एस. एवं धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927
