हाईकोर्ट ने नरेंद्र देउपा को चुनाव लड़ने की दी हरी झंडी, कहा- ‘नामांकन रद्द करना गलत’

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिदीहाट के जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र देउपा को चुनाव लड़ने की इजाज़त दी है। पहले उनका नामांकन इसलिए रद्द हो गया था क्योंकि उन्होंने आपराधिक मामले का विवरण फॉर्म में दर्ज नहीं कराया था। कोर्ट ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई फॉर्मेट, पंचायत राज नियमों के सेक्शन 9 के खिलाफ है। देउपा पहले से ही उन मामलों से बरी हो चुके हैं, इसलिए कोर्ट ने उनका नामांकन स्वीकार कर लिया
