हाईकोर्ट ने नगर निगम के 300 करोड़ के घोटाले पर सख्त सवाल, सरकार को तलब

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नैनीताल/  देहरादून :  हाई कोर्ट ने नगर निगम देहरादून में होर्डिंग और यूनीपोल में हुई टेंडर प्रक्रिया की धांधली व संभावित cartel द्वारा 300 करोड़ के ” खेल ” के संबंध में राज्य सरकार और नगर निगम को जवाब-तलब किया। याचिकाकर्आता अभिनव थापर द्जवारा जानकारी देते हुए बताया,  नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर में संभावित कार्टेल सिस्टम को भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में 300 करोड़ का फायदा व 2013 से 2023 तक होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडरों में हुई अनियमिताओं से नगर निगम देहरादून को करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि के मामले पर जवाब तलब किया। पूर्व में भी याचिकाकर्ता ने  हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और  हाईकोर्ट ने ” सरकार को नगर निगम की रिपोर्ट पर समयबद्ध 4 हफ्तों में कार्यवाही करने के निर्देश थे, किंतु सरकार ने हाईकोर्ट में बिना कोई रिपोर्ट दाखिल किए, जांच ही बंद करवा दी थी। ” अब  हाईकोर्ट ने इस गंभीर भ्रष्टाचार के विषय का पुनः संज्ञान ले लिया है।

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उल्लेखनीय है कि 2019 में नगर निगम द्वारा एक सर्वे कमिटी बनाई गई इसने 325 अवैध होर्डिंग की रिपोर्ट दी किंतु आजतक यह नहीं बताया गया की अवैध होर्डिंग जनता में बेच कौन रहा था? क्या यही तीन कंपनिया थी या इनकी सहयोगी कंपनिया थी? और जो भी कंपनिया अवैध Hoarding बेच रही थी उस ” अवैध राजस्व वसूली ” पर नगर निगम ने क्या कार्यवाही करी ?

याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने नगर निगम देहरादून की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए और कहा कि भाजपा के देहरादून नगर निगम शासनकाल में 10 वर्षों (2013 से 2023) में हुए होर्डिंग-यूनिपोल टेंडरों में 300 करोड़ के खेल में मेरी तथ्यों सहित शिकायत पर 11.08.2023 से आजतक जाँच से कौन रोक रहा है ? 325 अवैध होर्डिंग के राजस्व की वसूली किसने करी ? अतः इन सभी वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के विषयों पर जांच हेतु  हमने  हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करी है।याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने कहा कि नगर निगम देहरादून होर्डिंग्स टेंडर में संभावित cartel के खेल पर हमारी बड़ी जीत है और अब सरकार और नगर निगम देहरादून को  नैनीताल हाईकोर्ट को इस संभावित cartel व 300 करोड़ के “खेल” पर अब जवाब दाखिल करना होगा, अब हम नगर निगम को हुए करोड़ों रूपये के नुकसान की रिकवरी करवाएंगे।

अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया की हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायाधीश आलोक माहरा की संयुक्त बैंच ने नगर निगम देहरादून के होर्डिंग व यूनीपोल टेंडर घोटाले की जनहित याचिका पर गंभीर कार्यवाही करते हुए सरकार, नगर निगम व जिलाधकारी देहरादून को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए और हाईकोर्ट ने पुनः भ्रष्टाचार के इस गंभीर विषय का संज्ञान ले लिया है।  हाईकोर्ट ने 21.07.2025 को अगली सुनवाई की तिथि तय की है।

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