उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन में संशोधन,  20 और 22 मार्च को होगी लॉटरी

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उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में आबकारी विभाग ने आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत फुटकर शराब की दुकानों के नवीनीकरण के बाद बची दुकानों के आवंटन के लिए 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जिन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस आवंटित किया जाएगा।

Uttarakhand News: उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन में संशोधन,  20 और 22 मार्च को होगी लॉटरी

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 18 Mar 2025 09:24 AM IST

सार

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संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि आवेदकों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अपील की है।

Amendment in the allotment of liquor shops in Uttarakhand read news in hindi

बैठक (फाइल फोटो) – फोटो : अमर उजाला

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उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में आबकारी विभाग ने आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत फुटकर शराब की दुकानों के नवीनीकरण के बाद बची दुकानों के आवंटन के लिए 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जिन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस आवंटित किया जाएगा।

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आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने आवेदकों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अपील की है। इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व और अन्य आवश्यक विवरण विभाग की वेबसाइट  www.uttrakhandexcise.org.in और www.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

पहले चरण की लॉटरी के लिए आवेदन 20 मार्च से 22 मार्च दोपहर 2 बजे तक होगा। इस चरण की लॉटरी की प्रक्रिया 22 मार्च शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। दूसरे चरण की लॉटरी के लिए आवेदन 23 मार्च से 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक होगा। इस चरण की लॉटरी की प्रक्रिया 24 मार्च शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन 25 मार्च 2025 को शाम पांच बजे तक होगा।

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