नैनीताल हाई कोर्ट ने यूपी-उत्तराखंड के मुख्य सचिव को किया तलब, कालागढ़ बांध के समीप अवैध रूप से कब्जा कर रहने का मामला

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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल जिले में कालागढ़ बांध के पास वन विभाग और सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे करीब 213 परिवारों को हटाने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की वास्तविकता जानने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और वित्त व राजस्व सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल जिले में कालागढ़ बांध के समीप वन विभाग व सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे सेवानिवृत्त व अन्य करीब चार-पांच सौ परिवारों को हटाए जाने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की वास्तविकता जानने के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्य सचिव, दोनों राज्यों के वित्त व राजस्व सचिव को 21 मार्च को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि कालागढ़ बांध के समीप तीन श्रेणी के लोग निवास कर रह रहे हैं। इसमें कुछ कर्मचारी अभी कार्य कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके स्वजन के अलावा मजदूर, दुकानदार, ठेकेदार व माल सप्लायर हैं। इनको विस्थापित करने के लिए उनकी ओर से शासन को रिपोर्ट भेज दी है।

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