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डोईवाला : ग्राम कुड़ियाल, रानीपोखरी के कंडोगल थानो क्षेत्र में स्थित कथित अवैध मस्जिद को सील करने की मांग को लेकर मंगलवार को हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि तीन मार्च तक मस्जिद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई, तो वे वहीं होली मिलन कार्यक्रम आयोजित करेंगे और पुनः हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें थानो चौक के समीप धारकोट मार्ग पर रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान जय श्रीराम के नारे लगाए गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। करीब ढाई घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

बजरंग दल के प्रांत प्रमुख नरेश उनियाल ने कहा कि प्रशासन ने पहले ही सीलिंग के आदेश जारी किए हैं, इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होना संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समयसीमा तक कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।काली सेना के संयोजक भूपेश जोशी ने भी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आदेश जारी हो चुके हैं तो कार्रवाई किस दबाव में रोकी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से पारदर्शी तरीके से कार्यवाही करने की मांग की।

प्रदर्शन को देखते हुए सीओ ऋषिकेश नीरज सेमवाल के नेतृत्व में थाना रानीपोखरी, कोतवाली ऋषिकेश और कोतवाली रायवाला की पुलिस मौके पर तैनात रही। प्रदर्शन शाम चार बजे शुरू हुआ और सवा छह बजे समाप्त हुआ। इस दौरान स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही।प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्माचार्य प्रमुख जितेंद्र राजपूत, दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजक राखी क्षेत्री सहित विभिन्न संगठनों के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जानकारी के अनुसार, उपजिलाधिकारी डोईवाला ने 16 फरवरी 2026 को उक्त मस्जिद को सील करने के आदेश जारी किए थे। इससे पूर्व 17 दिसंबर 2025 को मस्जिद के प्रथम तल को सील किया जा चुका है। उस समय मस्जिद कमेटी की मांग पर भूतल स्थित कमरे को इमामों के रहने की वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण सील नहीं किया गया था और 20–25 दिन की मोहलत दी गई थी।

इसके अतिरिक्त मस्जिद संचालन से संबंधित स्वीकृत मानचित्र, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता के दस्तावेज 7 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। 11 फरवरी को हुई सुनवाई में मस्जिद कमेटी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद 16 फरवरी को सीलिंग के आदेश जारी किए गए।

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस संबंध में आगे की कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रशासन सतर्कता बनाए हुए है।

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