उत्तराखंड में ट्रैफिक नियम सख्त! बाइक पर पीछे बैठे तो हेलमेट जरूरी, ₹1,000 का चालान
सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, संभागीय अधिकारियों को नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड में दोपहिया वाहनों से सफर करने वालों के लिए हेलमेट को लेकर नियमों का सख्ती से पालन कराने की तैयारी है। अब बाइक या स्कूटर पर चालक के साथ पीछे बैठने वाली सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम की अनदेखी करने पर एक हजार रुपये का चालान किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने और गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए दोपहिया वाहनों पर सफर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अब तक कई मामलों में चालक हेलमेट पहनने के कारण सिर की गंभीर चोट से बच जाता है, जबकि पीछे बैठी सवारी के हेलमेट न पहनने से उसके गंभीर रूप से घायल होने का खतरा बढ़ जाता है।
सिर की चोट बनती है जानलेवा, हेलमेट से सुरक्षा पर जोर
दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगना गंभीर परिणामों की बड़ी वजह है। हेलमेट न पहनने पर दुर्घटना के दौरान जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी तेज कर रहा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक बिना हेलमेट के करीब 2.98 लाख चालान किए जा चुके हैं। वहीं, पिछले वर्ष यह आंकड़ा 1.57 लाख था। आंकड़े बताते हैं कि हेलमेट संबंधी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का दायरा बढ़ा है।
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद सख्ती
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने और नियम का उल्लंघन होने पर चालान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
प्रदेश में पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनने का प्रावधान पहले से लागू है, लेकिन इसका पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है। अब समिति के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है।
विभाग का उद्देश्य केवल चालकों को हेलमेट पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोपहिया वाहन पर सफर करने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में बाइक या स्कूटर से निकलते समय चालक के साथ पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा।


