20 KM के दायरे में रहने वालों की बल्ले-बल्ले! अब ₹1,500 में सालभर का टोल पास
नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने स्थानीय वाहन चालकों के लिए रियायती सालाना टोल पास की सुविधा शुरू कर दी है। यह नया नियम आज यानी 1 नवंबर 2026 से लागू हो गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के नए प्रावधान के अनुसार, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक अब सालाना रियायती पास बनवा सकेंगे।
कितनी होगी सालाना पास की कीमत?
सरकार ने टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर दो श्रेणियां निर्धारित की हैं।-
1,500 रुपये सालाना: नगरपालिका या स्थानीय नगर सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
– 3,000 रुपये सालाना: नगरपालिका या स्थानीय नगर सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।
1. वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
2. वाहन निजी यानी गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
3. वाहन में वैध और सक्रिय FASTag होना अनिवार्य है।
4. पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा।इन लोगों को नहीं मिलेगी सुविधा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बंद टोल संग्रह प्रणाली (Closed User Fee Collection System) वाले नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यह पास मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जहां वाहन चालकों के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां भी इस रियायती पास की सुविधा नहीं मिलेगी।
कब और कहां से बनेगा पास?
नए नियम के तहत पात्र टोल प्लाजा पर 1 नवंबर 2026 से सालाना लोकल पास उपलब्ध होगा। वहीं, 1 दिसंबर 2026 से इसे Rajmargyatra ऐप के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रोजाना काम, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए टोल पार करना पड़ता है।


