अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों को बताए विधिक अधिकार

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देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की ओर से गढ़ी कैंट स्थित स्वाभिमान केंद्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 55 वरिष्ठ नागरिकों ने प्रतिभाग किया।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हरीश कुमार गोयल के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित कार्यक्रम में सचिव सीमा डुंगराकोटी ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, भरण-पोषण, संपत्ति की सुरक्षा और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी।

उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों का लाभ ले सकते हैं। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम में अजय कुमार बड़ौनी ने वर्ष 2007 के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम तथा उत्तराखंड सरकार की वर्ष 2011 की नियमावली के संबंध में जानकारी दी।

इस दौरान प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत ने वरिष्ठ नागरिक कमल अरोड़ा, निवासी राजेंद्र नगर, देहरादून की पुलिस संबंधी समस्या का थाना अध्यक्ष, कोतवाली कैंट से वार्ता कर समाधान कराया।

कार्यक्रम के अंत में सचिव सीमा डुंगराकोटी ने वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकतानुसार वॉकर, स्टिक, कमर बेल्ट और फर्स्ट एड किट सहित अन्य सामग्री वितरित की। उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया।

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