गलत श्रेणी बताकर वसूले गए शुल्क पर आयोग सख्त, एचएसवीपी को 15.31 लाख रुपये लौटाने का आदेश

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फरीदाबाद: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को फरीदाबाद के एक प्लॉट धारक को 15.31 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि एचएसवीपी ने वर्ष 2007 में आवंटित प्लॉट को गलत तरीके से ‘पी’ श्रेणी में दर्शाकर आवंटी से अतिरिक्त शुल्क वसूला, जो सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आता है।

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि गलत श्रेणी के आधार पर अतिरिक्त राशि वसूलना उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने एचएसवीपी को वसूली गई राशि निर्धारित ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए।

इस निर्णय को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

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