खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, होटल संचालक पर लगा ₹1 लाख अर्थदंड

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टिहरी गढ़वाल : टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले एक होटल संचालक के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत M/S Haut Monde Hill Stream Resort, कोकियालगांव, तहसील धनोल्टी पर ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है।

मामला 25 जुलाई 2025 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण से जुड़ा है। जांच के दौरान होटल परिसर में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, अस्वच्छ भंडारण व्यवस्था, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि का उल्लेख न होना, कीटों की मौजूदगी तथा खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होने जैसी खामियां सामने आईं।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना। इसके बाद न्याय निर्णायक अधिकारी ने कुल ₹1,00,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया।

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराई जाए। तय समय सीमा में भुगतान न होने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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