शादी समारोह के लिए मिलेंगे अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर

खबर शेयर करें -

देहरादून : उत्तराखंड शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने विवाह समारोहों में गैस की उपलब्धता को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार, अब विवाह समारोह के लिए आवेदन करने पर संबंधित व्यक्ति को गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, शादी का कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे और उपयोग के बाद आवेदक को इन्हें शीघ्र संबंधित गैस एजेंसी को वापस करना होगा। जनपद देहरादून में अब तक इस सुविधा के लिए 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इसके साथ ही, गैस एजेंसियों को अस्थायी कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें अपने कुल व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखने को कहा गया है। आम उपभोक्ताओं, छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए 5 किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

जिला प्रशासन ने तेल कंपनियों को भी निर्देशित किया है कि वे अधिक से अधिक व्यावसायिक और 5 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर एजेंसियों को उपलब्ध कराएं, ताकि मांग के अनुसार आपूर्ति बनी रहे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम से 10 से 12 दिन पूर्व संबंधित कार्यालय में आवेदन करें, जिससे समय रहते आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

Ad